- 2015 में दर्ज किया गया था नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा
द खबर टाइम्स/श्रवण कुमार पटवा
शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है, वहीं दोषियों में कानून का भय बढ़ा है।

थाना शोहरतगढ़ क्षेत्र के ग्राम जीतपुर निवासी शकील पुत्र नसीम तथा शाकिर उर्फ शकीरा उर्फ शकीर पुत्र अकबर अली के विरुद्ध वर्ष 2015 में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार की अदालत में चल रही थी। सोमवार को न्यायालय ने दोनों आरोपितों को धारा 376(डी) भादवि व पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 366 के तहत पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये तथा धारा 363 के तहत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने प्रभावी पैरवी की। वहीं जिला मॉनिटरिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी है।



























