द खबर टाइम्स/श्रवण पटवा
शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर
ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) शोहरतगढ़ क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) संजय कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में केवल अनुमोदित प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक ही शिक्षण कार्य करेंगे। बिना विभागीय अनुमोदन के किसी भी शिक्षक को विद्यालय संचालन अथवा शिक्षण कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा।
बीआरसी कार्यालय से जारी पत्रांक 1005-1006/2025-26 के अनुसार यह निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अनुपालन में जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी छात्र-छात्रा के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) पर काउंटर साइन कराने के लिए संबंधित शिक्षक/प्रधानाध्यापक के अनुमोदन की छायाप्रति अभिलेखों के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। बिना अनुमोदन के टीसी काउंटर साइन संबंधी कोई भी प्रकरण अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

बीईओ संजय कुमार ने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल प्रभाव से आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में निरीक्षण के दौरान यदि किसी विद्यालय में बिना अनुमोदन के शिक्षक कार्यरत पाए गए या विभागीय आदेशों का उल्लंघन मिला, तो संबंधित विद्यालय के प्रबंधक की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश ब्लॉक संसाधन केंद्र शोहरतगढ़ क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।


























