द खबर टाइम्स/श्रवण पटवा
शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर
ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) शोहरतगढ़ क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाध्यापकों को विद्यालयी वाहनों के सुरक्षित संचालन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) संजय कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं स्कूल वाहनों का संचालन किया जाए जिनके फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा (इंश्योरेंस) तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसी) पूरी तरह वैध हों।

यह निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक समग्र शिक्षा/वाहन फिटनेस/13036-41/2025-26, दिनांक 24 फरवरी 2026 के अनुपालन में जारी किया गया है। बीईओ संजय कुमार ने कहा कि भविष्य में यदि किसी निरीक्षण के दौरान कोई विद्यालय बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालित करता पाया जाता है अथवा ऐसे वाहन से किसी छात्र-छात्रा के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो संबंधित विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसी स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय प्रशासन का होगा। उन्होंने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल अपने विद्यालयी वाहनों के समस्त आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराते हुए विभागीय निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो।


























