शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में सोने के जेवर दोगुने करने का झांसा देकर ठगी करने वाले दो युवक गिरफ्तार

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  • मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही में जुटी शोहरतगढ़ पुलिस, मामले की जाँच कर रहे हैं एस.आई./आई.ओ. चंद्रशेखर चौहान

द खबर टाइम्स/श्रवण पटवा

शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर

सोने के जेवर और रुपये दोगुने करने का झांसा देकर लोगों से जालसाजी व धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के दो आरोपितों को शोहरतगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला थाना क्षेत्र के पैकी खास गांव का है। आरोप है कि बाइक सवार तीन लोगों ने घर पहुंचकर एक महिला को सोने के जेवर दोगुने करने का लालच दिया और जेवर लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पीछा किया तो चंदवा गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में दो आरोपित घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि तीसरा आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पैकी खास गांव निवासी सेठे चौधरी पुत्र रामकरन चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 अक्टूबर को दोपहर करीब दो बजे वह और उनकी बहू मनीषा घर पर मौजूद थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल संख्या यूपी 53 ईपी 8647 से तीन लोग उनके घर पहुंचे। आरोप है कि तीनों ने उनकी बहू को अपनी बातों में फंसाकर सोने के जेवर दोगुने करने का झांसा दिया। उनकी बातों में आकर सोने की बिंदिया, नथिया, एक जोड़ी झुमका, मंगलसूत्र और अंगूठी समेत करीब पांच थान जेवर उन्हें दे दिए गए। जेवर लेकर तीनों बाइक से वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों ने बाइक सवारों की तलाश शुरू की। तहरीर के मुताबिक चंदवा गांव के पास ग्रामीणों ने तीनों को देख लिया और उनका पीछा करने लगे। ग्रामीणों को पीछे आता देख बाइक सवार तेजी से भागने लगे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में दो लोग चोटिल हो गए, जबकि तीसरा व्यक्ति मौके से भाग निकला। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में शोहरतगढ़ पुलिस ने 28 अक्टूबर को मुकदमा अपराध संख्या 211/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित गांवों में घूमकर लोगों से रुपये और जेवर दोगुने करने का झांसा देकर जालसाजी व धोखाधड़ी करते थे।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों की पहचान करन कुमार पुत्र अनिरका प्रसाद निवासी बनटिकुला, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर, उम्र करीब 35 वर्ष और सनी कुमार पुत्र नया प्रसाद निवासी जंगल जैनुलआबदीन उर्फ सेमरा, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर, उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में की है। पुलिस फरार तीसरे आरोपित की तलाश कर रही है। साथ ही कथित रूप से ठगे गए जेवरों की बरामदगी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभारी थानाध्यान निरीक्षक अतिउल्लाह अंसारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस दौरान उपनिरीक्षक चंद्रशेखर चौहान, कांस्टेबल मुन्नालाल यादव और कांस्टेबल नितिश यादव शामिल रहे।

क्या है BNS की धारा 318(4)- भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) धोखाधड़ी कर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति, धन या मूल्यवान सुरक्षा सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित करने से संबंधित है। इस अपराध में सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। सामान्य रूप से इसे पुरानी IPC की धारा 420 के समकक्ष माना जाता है।

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